शराब तस्करो पर हुई बडी कार्यवाही
टिमरलगा, अमलीडीपा में छापामार कार्यवाही
सारंगढ़ । एस.पी. आशुतोष सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेश्वर नाग, एसडीओपी स्नेहिल साहु के कुशल मार्ग दर्शन में टीम गठित कर थाना प्रभारी कोतवाली विन्टन साहू के नेतृव्य में शराब माफिया को पकड़ कर जेल भेजा है । प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 26 फरवरी को अपराध विवेचना , जुर्म जरायम पता साजी पर देहात टाउन रवाना हुआ था। दौरान विवेचना मुखबीर से सूचना मिला कि – ग्राम टिमरलगा हिच्छा मार्ग तालाब के पास एक व्यक्ति अपने कंधा में लाद कर एक बोरी मे अवैध कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु लेकर जा रहा है ।उक्त सुचना तस्दीक कार्य वाही हेतु दो गवाह कौशल साहू पिता लक्ष्मण साहू उम्र 49 वर्ष, मुन्ना जाय सवाल पिता रविलाल जाय सवाल उम्र 49 वर्ष दोनो निवासी सारंगढ को धारा 160 जा.फौ. का नोटिस देकर तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया । बाद गवाहो को साथ लेकर ग्राम टिमरलगा हिच्छा मार्ग तालाब के पास जा कर घेरा बंदी किये थे । एक व्यक्ति अपने कंधा मे एक नीला सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी को लादकर हिच्छा तरफ जा रहा था । जिसे रोक कर नाम पता पुछने पर अपना नाम लाखन लाल सतनामी पिता राम लाल सतनामी उम्र 45 वर्ष सा. गुडेली थाना सिटी कोतवाली सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ छग का होना बताया जिसे अपने कंधे में रखे बोरी के संबंध में पूछने पर कच्ची महुआ शराब होना बताकर पेश किया । जिसे गवाहो के समक्ष खोलकर देखा गया ।
विदित हो एक नीला सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी अंदर एक प्लास्टिक पालीथीन मे भरा करीब 12 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीब 2400 रू. बरामद हुआ । जिसे सुंघ कर देखने पर महुआ शराब का गंध आ रहा था । जिसकी विधिवत बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया । धारा 91 जाफौ का नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना बताकर हस्ताक्षर पावती दिया ।कच्ची महुआ शराब मुताबीक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया । आरोपी का उक्त कृत्य धारा 34 (1) (क),34(2),59(क) आब0 एक्ट के अपराध करना सबुत पाये जाने से मौका स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर मौके पर ही सम्पुर्ण आब0 एक्ट की कार्यवाही कर रिमाण्ड पर भेजा गया।
दूसरी घटना अमलीडीपा का है जहाँ दिनांक 26 फरवरी 23 को अपराध विवेचना, जुर्म जरायम पता साजी पर देहात टाउन रवाना हुआ था । मुखबीर से सूचना मिला कि – ग्राम अमलीडीपा डीपापारा में मनोज सारथी नामक व्याक्ति अपने घर के सामने कोठार में अवैध कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु रखा है । उक्त सुचना तस्दीक कार्यवाही हेतु दो गवाह कौशल साहू पिता लक्ष्मण साहू उम्र 49 वर्ष, मुन्ना जायसवाल पिता रवि लाल जायसवाल उम्र 49 वर्ष दोनो निवासी सारंगढ को धारा 160 जाफौ का नोटिस देकर तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया । बाद गवाहो को साथ लेकर ग्राम अमलीडीपा डीपापारा मुखबीर के बताये स्थान पर जा कर तलब किये एक व्यक्ति घर से निकला जिसे पुछताछ करने पर अपना नाम मनोज सारथी पिता श्रीराजा राम सारथी उम्र 32 वर्ष साकिन अमलीडीपा थाना कोतवाली सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ छग का होना बताया । जिसे अवैध शराब रखने के सबंध में पुछताछ करने पर स्वीकार करते हुए अपने कोठार के पैरावट से एक लाल सफेद रंग के कपडा का थैला के अंदर प्लास्टिक पालीथीन मे भरा करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब होना बताकर पेश किया । जिसे गवाहो के समक्ष खोलकर देखा गया जो एक लाल सफेद रंग के कपडा का थैला अंदर एक प्लास्टिक पालीथीन मे भरा करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीब 2000 रू बरामद किया जिसे सुघ कर देखने पर महुआ शराब का गंध आ रहा था ।जिसकी विधिवत बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया ।बरामद कच्ची महुआ शराब को रखने एवं बिक्री करने के सबंध में अनुज्ञा पत्र कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना बताकर हस्ताक्षर पावती दिया उपरोक्त कच्ची महुआ शराब मुताबीक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी का उक्त कृत्य धारा 34(1)(क),34(2),59(क) आब0 एक्ट के अपराध करना सबुत पाये जाने से मौका स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर मौके पर ही सम्पुर्ण आब0 एक्ट की कार्यवाही कर प्रकरण के आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में कोतवाली सारंगढ़ प्रभारी श्री विन्टन साहू, प्रआर 68 धनेश्वर उरांव का सराहनीय योगदान रहा।