शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों से 200 मीटर की दूर, करें ध्वनि से प्रचार : कलेक्टर डॉ सिद्दीकी
चुनाव प्रचार में सामान्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मध्यम आवाज में हो
ऊंची आवाज पूर्णतः प्रतिबंधित
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 04 नवंबर 2023/ कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने आचरण संहिता लागू होने के बाद कोलाहल के विरुद्ध आदेश जारी कर चुकी हैं। सभी राजनैतिक दल अपने प्रचार वाहन के ड्राइवर और आपरेटर आदि को निर्देशित करें कि वो आदेश में उल्लेखित नियमों का पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर करेंगे, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील है। विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊंचे स्वरों पर, अवैधानिक उपयोग छत्तीसगढ़ कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985, की धारा 04 अंतर्गत ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
लाउडस्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय- संस्थान में हो या घर में हो, बहुत परेशानी होती है।