सारंगढ़। डेढ़ साल बाद भी सूचना का अधिकार के तहत जानकारी नहीं मिली उक्त प्रकरण पर 4 अक्टूबर को वीडियो कान्फ्रेंस विज्ञान एवं सूचना केंद्र रायगढ़ में बहस व सुनवाई की तिथि तय की गई है आरटीआई कार्यकर्ता विश्वनाथ गुरु सारंगढ़ ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ के अधीन कोसीर लेन्घ्रा लैलूंगा एवं रायगढ़ ( ग्रामीण ) के परियोजना अधिकारी सह लोक सूचना अधिकारियों से सूचना का अधिकार के तहत अधिनियम 2005 की धारा 6/1 के तहत जानकारी देने के लिए विभिन्न तिथियों में आवेदन प्रस्तुत किया था उनके द्वारा किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी नहीं दी गई तब आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी सह जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 /1 के तहत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई यहां तक की उभय पक्ष को सुनवाई करने हेतु सूचना पत्र जारी किया जाना भी आवश्यक नहीं समझा गया इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई के लिए आवेदक ने द्वितीय अपील में शिकायत मय अपील संपूर्ण दस्तावेजों के साथ शासकीय चालान संलग्न कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारी को नोटिस देकर 30 दिवस के भीतर जवाब एवं प्रतिवेदन आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिए फिर भी अब तक जानकारी नहीं दी और आयोग के आदेश निर्देश की अवमानना की गई लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को भली-भांति जानकारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के नेतृत्व में समस्त निराकृत अनिराकृत प्रकरणों को विधानसभा के पटल पर भी समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती है जिसकी तनिक भी परवाह अधिकारी वर्ग नहीं करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराना अपीलीय अधिकारी प्रथम द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया जाना तथा माननीय आयोग द्वारा जारी आदेश की अवमानना कर पालन नहीं किए जाने के कारण आवेदक प्रार्थी ने अधिकारी द्वय के विरुद्ध कानून की धारा 20/1 एवं धारा 20/2 के तहत जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दंडित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि प्रशासन की स्वच्छ छवि बरकरार रहे एवं क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्पष्ट हो जिससे अपील/ शिकायत की स्थिति निर्मित ना हो