नजूल जमीन के लिये लोन लेने आये व्यक्तियों के तत्काल करें लोन स्वीकृत-कलेक्टर श्री भीम सिंह
दिये गये लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करें बैंक अधिकारी
रायगढ़, 31 मार्च2021/ नजूल जमीन से जुड़े जिन भी व्यक्तियों के लोन प्रकरण के मामले है उन्हें तत्काल स्वीकृत करें। उनके प्रकरणों में अनावश्यक देर न करें अन्यथा बैंक अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उक्त बातें कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक में बैंक अधिकारियों से कही।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा कि अपने जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निर्वहन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि शासन नजूल जमीन की नीलामी कर रही है और संबंधित भू-स्वामी को पट्टा प्रदान कर रही है। जमीन नीलामी के पश्चात भू-स्वामी को तत्काल जमीन की कीमत अदा करना होगा। उक्त व्यक्ति उस जमीन को खरीदने के लिये अगर बैंक से लोन लेना चाहता है तो संबंधित बैंक अधिकारी अविलंब उनका लोन स्वीकृत करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने तिमाही दिसम्बर 2020 तक जमा साख अनुपात की बैठकवार प्राथमिकता क्षेत्र, वार्षिक साख योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत तिमाही दिसम्बर 2020 की बैंकवार समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण, प्रगति एवं उसके अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड की बैंकवार जानकारी एवं किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजनान्तर्गत पशुपालन एवं मत्स्यपालन को शामिल किये जाने एवं फसल बीमा योजना पर विस्तार से चर्चा की।
लीड बैंक अधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि सितम्बर 2020 में जमा राशि 8208.15 करोड़ थी जो दिसम्बर 2020 में बढ़कर 8574.13 करोड़ हो गई है। इसी तरह सितम्बर 2020 में अग्रिम राशि 5274.07 करोड़ थी जो दिसम्बर 2020 में बढ़कर 7055.75 करोड़ हो गई है। ऋण जमा अनुपात 63.93 प्रतिशत था जो बढ़कर 82.29 प्रतिशत हो गई है। जिले के महिलाओं को 340.88 करोड़ एवं अल्पसंख्यक वर्ग को 134.63 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।
केसीसी बनाने के लिये चलाये अभियान
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी बैंक अधिकारी को किसानों के केसीसी बनाने के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में कितने किसान है और कितने के केसीसी बने है, की जानकारी ली। शेष बचे सभी पात्र किसानों को भी समय पर केसीसी जारी करने एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शत-प्रतिशत किसानों का केसीसी कार्ड बनवाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को केसीसी एवं अन्य कृषि संबंधी कार्य हेतु कृषि ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कुछ बैंकों को प्रत्यक्ष कृषि ऋण का प्रतिशत कम होने पर संबंधित बैंकों के विरुद्ध गहरी नाराजगी जतायी। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं सेन्ट्रल बैंक को दिये गये लक्ष्यों को पूरा नही करने पर संंबंधित बैंक अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करने की बात कही।
बैंक लोन तत्काल करें स्वीकृत
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी बैंकों को शासकीय ऋण योजनाओं के साथ-साथ व्यवसायिक ऋण जैसे उद्योग, व्यवसाय, कृषि, सेवा क्षेत्र के उद्यमियों, हाऊसिंग लोन एवं पर्सनल लोन को जिम्मेदारी के साथ स्वीकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने साख जमा अनुपात में आवश्यक सुधारकर राष्ट्रीय 40 प्रतिशत को प्राप्त करने हेतु गंभीरता से प्रयास करने को कहा ताकि जमा राशि का उपयोग ऋण वितरण के लक्ष्य के रूप में जिले के लिये किया जा सके जिससे जिले का समग्र विकास परिलक्षित हो सके।
इस मौके पर लीड बैंक अधिकारी, समस्त बैंक के प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
स.क्र./132/राहुल फोटो..7 से 9 तक
गुरुवार को होगा कलेक्टर जनचौपाल
अब सोमवार और गुरुवार को मिल सकेंगे कलेक्टर से
रायगढ़, 31 मार्च2021/ कलेक्टर जनचौपाल अब गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे से होगी। कलेक्टर जनचौपाल मंगलवार को आयोजित की जा रही थी उसे परिवर्तित कर पूर्ववत गुरुवार को कर दिया गया। अब प्रत्येक सप्ताह गुरुवार के दिन दोपहर 3.30 बजे से जनचौपाल आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक सोमवार को भी नागरिक गण प्रात: 11 बजे से कलेक्टर श्री सिंह से मुलाकात कर सकेंगे।
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बिना मान्यता के अवैध रूप से विद्यालय संचालन करने पर वैदिक स्कूल को दिया गया स्पष्टीकरण
रायगढ़, 31 मार्च2021/ जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने वैदिक स्कूल, रायगढ़ पर बिना मान्यता लिये विद्यालय संचालन करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु स्पष्टीकरण आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वैदिक स्कूल के द्वारा विभागीय मान्यता के अवैध रूप से स्कूल बोर्ड लगाकर, समाचार पत्रों में प्रवेश हेतु विज्ञापन देकर पालकों के मध्य भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही थी।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (1)के तहत बिना मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये विद्यालय स्थापित नहीं किया जायेगा तथा धारा 18 (5)के तहत कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है तो विद्यालय संचालन करने पर एक लाख रुपये अर्थदण्ड एवं पत्र प्राप्ति पश्चात विद्यालय संचालन करने पर 10 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।