साहू समाज द्वारा न्यायालय एवं निकाय के आदेशों की अवहेलना सारंगढ़ साहू समाज द्वारा स्थानीय वार्ड नंबर 1 रानी सागर में एक व्यवसायिक परिसर का निर्माण धर्मशाला एवं छात्रावास के नाम पर किया जा रहा था जिसकी शिकायत स्थानीय कुछ पत्रकारों द्वारा तहसीलदार से लेकर कलक्टर तक शिकायत किए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई सब यह पत्रकार माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किए जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया पत्रकारों की जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2020 को आदेश पारित किया जिसका प्रभाव साहू समाज पर नहीं पड़ा बल्कि न्यायालय के आदेशों को अनदेखा करते हुए धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी रखा उद्घाटन भी हो गया और शादी विवाह के लिए किराए पर दिया जाने लगा ताज्जुब की बात है की स्थानीय प्रशासन देखती रही बल्कि इस बीच साहू समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर याचिकाकर्ताओं को झूठे मामले में फसाने का प्रयास भी किया गया जिस पर याचिकाकर्ता बहुत परेशान रहे परेशान होकर याचिकाकर्ता फिर से न्यायालय की शरण में गए जहां न्यायालय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए पुनः आदेश पारित किया गया जिस पर सीएमओ सारंगढ़ द्वारा साहू समाज को नोटिस देकर उक्त भवन में किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करने को कहा गया जो नोटिस 12दिसंबर 2020 को साहू समाज को शामिल हो गया लेकिन अदालत किस दूसरे आदेश का भी साहू समाज पर कोई असर नहीं पड़ा और आज तक वहां कार्य जारी रहा जिसकी मौखिक शिकायत सीएम ओ से करने पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की।