कोरोना अधिनियम का पालन सभी को करना होगा – चौबे

सारंगढ़ । स्थानीय नगर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय सिंह ने प्रेस को बताया कि – जिला कलेक्टर रायगढ़ के आदेशानुसार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नंदकुमार चौबे के निर्देशानुसार आज लॉकडाउन खुलने जा रहा है । कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रभाव को खत्म करने एवं वायरस के चैन को तोड़ने के मंशा अनुरूप लागू किया गया था । कलेक्टर रायगढ़ के आदेश अनुसार प्रतिबंधों में ढील दिया जा रहा है । जिसके अनुसार अनुमति प्राप्त दुकानों को प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है । निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए अर्थ दंड निर्धारित किया गया है । बता दें कि – इस अनलॉक में मिलने वाली छूट के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शासन सख्त कार्यवाही करने का मूड बना लिया है । जिसके लिए आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग को समझना होगा । जरूरी है सार्वजनिक स्थल पर मास्क , फेस कवर नहीं लगाने पर ₹100 अर्थ दण्ड , होम क्वॉरेंटाइन के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर ₹1000 दण्ड , सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर ₹100 का जुर्माना , दुकान , व्यवसायिक संस्थाओं के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंस व मास्क नियम का उल्लंघन करने पर ₹200 जुर्माना का प्रावधान किया गया है ।

Ram Kishore Dubey
Ram Kishore Dubey

समाचार एवं विग्यापन के लिए संपर्क करें
वाट्सअप नं 9302496135

Articles: 855