अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी
दुकानदार स्वयं मॉस्क पहनें एवं बिना मास्क के ग्राहकों को सामान का विक्रय न करें
उल्लंघन करने पर दुकानदार को भरना होगा एक हजार रुपये का जुर्माना एवं दुकान होगी सील
रायगढ़, 30 सितम्बर2020/ कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा जिले के सभी नगरीय निकायों को 24 से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था जिसे आगामी आदेश पर्यन्त अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया है कि संपूर्ण रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन 01 अक्टूबर 2020 से प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनने के निर्देश के साथ की जा सकेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के समस्त दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित करते हुये कहा कि वे स्वयं मास्क पहनकार दुकान का संचालन करें एवं आने वाले ग्राहकों को भी मॉस्क पहनने के लिये कहे। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करें। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेङ्क्षसग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये एवं दूरी बनाकर ग्राहकों को सामानों का क्रय-विक्रय करें। दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक अगर ऐसे नहीं करते है तो उनके ऊपर 1000 रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं एक सप्ताह के लिये उक्त दुकानों को सील कर दिया जायेगा। जिसके लिये दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगी-
नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा-ई-रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवायें सशर्त संचालित की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कान्टेक्ट टे्रसिंग हेतु स्वेच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि टे्रवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें। आवागमन स्थलों जैसे-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्री कान्टेक्ट टे्रसिंग के उद्देश्य से ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा कर सकेंगे। अन्य राज्यों से प्रवास करने पर पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना देंगे तथा होम क्वारेंटीन के नियमों का पालन करेंगे। होम क्वारेंटीन का उल्लंघन पाये जाने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय पर हाथ धोने/सेनेटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्यालय में इस आदेश की अवहेलना पायी जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिये उत्तरदायी माना जायेगा तथा फ्लाईंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर/उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड आरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से की जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार 17.7.2020 द्वारा (कोविड-19)के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 10920/कोरोना सेल/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19.7.2020 द्वारा निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, कृषि उपज मंडी के मंडी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी को आदेशित किया गया है।
सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये, होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये तथा दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा डिस्टेसिंग /फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपये का अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक सशर्त अनुमति होगी, किन्तु व्यक्ति झुण्ड में नहीं रहेंगे। सब्जी विक्रेता स्वयं एवं उनके ग्राहक बिना मास्क के पाये जायेंगे तो सब्जी विक्रेता को अर्थदण्ड आरोपित करते हुये सब्जी विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक एवं सायं 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक की जा सकेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक की अनुमति होगी।
अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें चौबीसों घंटे संचालित की जा सकेगी। किन्तु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दर्वा दुकानें प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट/होटल से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे रहेगी। टेक-अवे की अनुमति नहीं रहेगी। सभी क्लब, बार, रिसार्ट, डिस्कोथीक बंद रहेंगी। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक, टे्रनिंग, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परंतु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। समस्त स्पोर्टस काम्पलेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समूह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा। स्टेडियम /मैदान में दर्शकों की अनुमति नहीं रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग, अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाये। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में 9 बजे के पश्चात ऐसे समय में किया जाये जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।
रायगढ़ जिले में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुये प्रारंभ की जा सकेगी। फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। समस्त कारखाना, औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही प्रवासी व्यक्तियों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटीन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम क्षेत्र रायगढ़ में आयुक्त नगर निगम एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय-
दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें। 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें। जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इक_ा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा। होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन/ पार्टी प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें-
सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेङ्क्षसग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इक_ा न होने दिया जाये। सोशल डिस्टेसिंग/ फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दिया जावे। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
दाण्डिक प्रावधान-
उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहंी होगी। यह आदेश दिनांक 30-09-2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से प्रभावशील होगा
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दहेज प्रताडि़त मृतिका के आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु की जा रही कार्यवाही
रायगढ़, 30 सितम्बर2020/ ग्राम-सारंगढ़ के छोटे खैरा की पायल सिदार का विवाह रीति-रिवाज अनुसार 15 जून 2020 को लिटाईपाली निवासी उमेश्वर सिदार के साथ संपन्न हुआ। लाकडाउन के दौरान हुई शादी में पति द्वारा दहेज में अतिरिक्त मांग को लेकर पत्नी को प्रताडि़त किया जाने लगा। शादी के 3 महीने बाद ही ससुराल वालों के उत्पीडऩ से परेशान होकर नव विवाहिता ने 6 सितम्बर को जहर खाकर जान दे दी।
उक्त प्रकाशित सूचना पर संज्ञान लेते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा थाना पुसौर को प्रथम सूचना पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त किया गया। प्रथम सूचना पत्र की प्रति प्राप्त होने के पश्चात यह स्थिति पाये जाने पर कि ग्राम-सारंगढ़ के छोटे खैरा निवासी संतोष सिदार की पुत्री पायल सिदार का विवाह रीति-रिवाज अनुसार 15 जून 2020 को लिटाईपाली निवासी उमेश्वर सिदार के साथ हुआ था। जिसको उसके ससुराल वालों द्वारा दजेज की मांग को लेकर प्रताडि़त किया जाता था और झगड़ा कर विवाद किया जाता था। मृतिका के मायके से पैसे लाने की भी मांग की जाती थी। जिससे तंग आकर मृतिका ने खुदकुशी कर ली। मृतिका के आश्रितों को पीडि़त क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत सहायता राशि दिलाये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये पैरालीगल वालिटियर श्री नंदकुमार चौहान को मृतिका के पिता श्री संतोष सिदार से मिलने एवं इस बात की जानकारी लेने कि क्या वे इस मामले में क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहते है, भेजा गया। जिस पर मृतिका के पिता संतोष सिदार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर सहायता आवेदन किया गया है। जिस पर प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
रायगढ़ जिले में बच्चों के मूल्यांकन योजना की अभिनव पहल
रायगढ़, 30 सितम्बर2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह के निर्देशन एवं शिक्षकों के समन्वित प्रयास से रायगढ़ जिले में बच्चों के मूल्यांकन के लिए बनाई गई मूल्यांकन योजना का क्रियान्वयन रायगढ़ जिले में किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में यह अभिनव पहल रायगढ़ जिले में किया जा रहा है। जि़ला शिक्षा अधिकारी श्री आर.पी.आदित्य, डीएमसी श्री रमेश देवांगन के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले में अभी तक बच्चों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पढ़ाए गए विषयों के मूल्यांकन करने हेतु एक अभिनव योजना बनाई गई है। इस योजना के अभिनव पहल अंतर्गत, मूल्यांकन का कार्य 1 अक्टूबर से चालू होगा। प्रतिदिन कक्षा तीसरी से बारहवीं तक एक विषय का मूल्यांकन होगा। जिसमें 5-5 अंक के 4 प्रश्न होंगे, अर्थात कुल 20 अंकों का मूल्यांकन होगा। प्रतिदिन एक विषय के प्रश्न ही दिए जाएंगे। इस प्रकार 1 सप्ताह में सभी विषय का चक्र पूरा होगा। बच्चों को मूल्यांकन कार्य के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। इसका उत्तर बच्चे घर से लिख कर लाएंगे। किसी भी स्थिति में विद्यालय में परीक्षा नहीं होगी। ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए भी प्रश्न दिए जाएंगे। निश्चित समय देकर ऑनलाइन उत्तर नहीं लिया जाना है। विद्यार्थी उत्तर घर से लिखकर दूसरे दिन अपनी सुविधा अनुसार स्मार्टफोन है तो ऑनलाइन वेबसाइट में सबमिट करते हुए हार्ड कॉपी अलग से जमा करेंगे एवं स्मार्टफोन ना होने की स्थिति में ऑफलाइन हार्ड कॉपी सुविधानुसार जमा करेंगे।
बच्चों के द्वारा जमा किए गए उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार की जांच शिक्षक 1 सप्ताह के भीतर करके उत्तर पुस्तिका जांच कर वापस करेंगे तथा सभी शिक्षक उसके द्वारा अपने स्कूल में अध्ययनरत सभी छात्रों का प्राप्त अंकों का रिकॉर्ड पंजीबद्ध करके रखेंगे। जिसका सत्यापन संकुल शैक्षिक समन्वयक एवं संस्था प्राचार्य करेंगे। प्रत्येक विषय के जो प्रश्न दिए जाएंगे उसका मॉडल उत्तर अगले सप्ताह में जारी किया जाएगा। कक्षा 3 से 5 तक प्रश्नपत्र ऑफलाइन दिए जाएंगे। लेकिन कक्षा 6 से 12 तक प्रश्न ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं होगी केवल वही ऑफलाइन प्रश्न दिए जाएंगे। प्राथमिक स्तर में पहली और दूसरी में मूल्यांकन अनिवार्य नहीं होगा। किंतु कक्षा 3 से 5 वीं अनिवार्य होगा तथा विद्यालय के सुविधा अनुसार प्रश्न ऑनलाइन या ऑफलाइन दिए जा सकेंगे। कक्षा 3 से 12 वीं तक सभी स्तर के प्रश्न जिले स्तर से 1 दिन पूर्व जारी किए जाएंगे यही प्रश्न बच्चों को दिया जाना है। जिन शालाओं में व्यावसायिक के विषय लागू हैं, उसी विषय में विद्यालय अपने स्तर पर प्रश्न देंगे। परीक्षा आयोजित होने वाले सभी दिन भी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कक्षाएं नियमित रूप से पूर्ववत जारी रहेंगी। बच्चों को दिए जा रहे उक्त प्रश्न केवल होम वर्क के रूप में दिए जाएंगे। उत्तर देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह अभिनव पहल एवं प्रयास रायगढ़ जिले की ओर से ही किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा लिया जाने वाला मूल्यांकन भी लागू होगा।
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवेदन आमंत्रित
रायगढ़, 30 सितम्बर2020/ छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग के अंतर्गत स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नवा रायपुर में वर्ष 2020-21 हेतु बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के 03 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में सीधे प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 12 अक्टूबर 2020 तक तथा डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज, सर्विसेस एवं डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग ऑपरेशन्स में प्रवेश हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र 01 अक्टूबर 2020 तक आमंत्रित किये गये है। इस संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट www.ihmraipur.com, www.chhattisgarhtourism.in एवं दूरभाष नंबर 0771-4014166, 88717-92093, 93009-12780, 87701-97441 से प्राप्त की जा सकती है।