मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मृत्यु पर गहरा दु:ख प्रकट किया
राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत दी जाएगी प्रति मृत सदस्य चार-चार लाख रूपए की मुआवजा राशि