▪️ गौ मांस की बिक्री कर रहे आरोपी को धर दबोचा
▪️ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की कार्यवाही
सारंगढ़–आज दिनांक 5-11- 2022 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम छिंद गठिया डीपा पारा में कुछ लोग गौ मांस की बिक्री कर रहे हैं l सूचना मिलते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया l पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए l थाना प्रभारी विजय चौधरी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल घटनास्थल पर दबिश दी गई जहां पुलिस गाड़ी को देखकर कुछ आरोपी फरार हो गए l मौके पर आरोपी भीखम मीरी पिता रोशन लाल मिरी उम्र 45 वर्ष साकिन धरदई थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा गौ मांस को कटिंग करके बेचते हुए पाया गया l आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है l आरोपी भीखम मीरी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है l शेष फरार आरोपियों की पता तलाश पुलिस कर रही है l
उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर, आरक्षक कृष्णा महंत, आरक्षक वीरेंद्र ठाकुर एवं 112 टीम की सराहनीय भूमिका रही l