◆ दो अलग अलग प्रकरणों में दो आरोपियों को आबकारी एक्ट तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल◆
◆ आरोपी गण से कुल 24 लीटर महुआ शराब व शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाले बर्तन को किया गया जप्त◆
◆ गिरफ्तार आरोपी – {1}नकुल टंडन पिता राम प्रसाद टंडन उम्र 40 साल निवासी मानस चौक भटगांव थाना भटगांव◆
(2) ◆ खेमलाल यादव पिता साहेब लाल उम्र 32 साल निवासी ग्राम गिरवानी थाना भटगांव ◆
पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है जिस पर अमल करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय बिलाईगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में ◆ निरीक्षक राजेश साहू थाना प्रभारी भटगांव ◆ के नेतृत्व में आज दिनांक 28/10/2022 को मुखबीर की सूचना पर भटगांव के मानस चौक में एक व्यक्ति महुआ शराब बिक्री करने वास्ते बना रहा है । कि सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही कर आरोपी नकुल टंडन पिता राम प्रसाद उम्र 40 साल निवासी मानस चौक भटगांव थाना भटगांव के कब्जे से एक सफेद रंग की जरीकेंन 10लीटर वाली क्षमता में 6 लीटर हांथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ कीमती 600/रुपए एवम महुआ शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाले बर्तन 3 नग हण्डा जिसमे छोटे हण्डा में प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ कीमती 1000 रुपया जुमला कीमती 1600रुपये
(2) खेमलाल यादव पिता साहेब लाल यादव उम्र 32साल साकिन गिरवानी थाना भटगांव के मकान बाड़ी में अवैध रूप से बिक्री हेतु दो सफेद रंग की प्लास्टिक जरीकेंन 10 लीटर वाली में क्रमशः 10 लीटर एवम 8 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जुमला कीमती 1800रूपये
- उक्त आरोपियों द्वारा अवैधानिक रूप से हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब पाए जाने से उक्त आरोपीयो के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आर सोहन लाल रात्रे महिला प्रधान आर नीलम रत्नाकर राजकुमार खुटे, छालोप्रसाद अजय लहरे नरेंद्र चंद्रा राकेश चंद्रा नरेंद्र चंद्रा का विशेष योगदान रहा है।