रायगढ़, 4 मई 2022/ कोरोना वायरस (कोविड-19)से संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिला-रायगढ़ के लिए निर्देश जारी किया है।
सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थलों, गलियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया करना अनिवार्य है। कार्यालय/कार्य स्थलों फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेंटाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इन सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।