कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक दुकानें रहेंगी बंद, स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्र भी आगामी आदेश तक रहेंगे बंद
कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश


रायगढ़, 4 जनवरी 2022/ कोरोना वायरस (कोविड-19)एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा गाईड लाईन जारी किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिक्रान के रोकथाम हेतु आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। केवल लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाएगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। सभी पुस्तकालय, स्विमिंग पुल, जिम, सिनेमा घर एवं थियेटर बंद रहेंगे। सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि के सामूहिक आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट एवं होटल क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ चालू रखने की अनुमति होगी। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी।

Ram Kishore Dubey
Ram Kishore Dubey

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