नौ उर्वरक कंपनी की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध

****अमानक उर्वरक विक्रय करने वाले 9 कंपनियों पर हुई कार्यवाही, तत्काल विक्रय पर प्रतिबंध******
रायगढ़, 20 सितम्बर2021/ जिले के कृषकों को उच्च गुणवत्ता का उर्वरक उपलब्ध हो इस उद्देश्य से जिला रायगढ़ के अंतर्गत निजी (फुटकर/थोक)/सहकारी संस्था के उर्वरक विक्रेताओं से जिले के उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा उर्वरकों की कुल 121 नमूना विश्लेषण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य के प्रयोग शालाओं में अब तक भेजा गया है। जिसमें से 9 उर्वरक कंपनी चम्बल फर्टिलाइजर एवं केमिकलर्स लिमि., बी.ई.सी.फॢटलाईजर लिमिटेड, ओस्टवाल फास्केम लिमिटेड, कृष्णा फास्फेट लिमिटेड, कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड, अरिहंत फर्टिलाईजर एवं केमिकल लिमिटेड, एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड, खेतान केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड एवं इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर को.लिमिटेड से 17 उर्वरक नमूना गुणवत्ता विहीन पाया गया एवं प्रयोग शाला के द्वारा अमानक घोषित किए जाने से उप संचालक कृषि, रायगढ़ के द्वारा उर्वरक (नियंत्रण)आदेश, 1985 के तहत कार्यवाही करते हुए तत्काल विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सतत् निगरानी किया जा रहा है। अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है।

Ram Kishore Dubey
Ram Kishore Dubey

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