नगर पालिका सारंगढ़ की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल
मुक्तिधाम के बाजू बन रही व्यवसायिक परिसर विवादों में
शासन के नियमों का पालन कराने वाले कर रहे उल्लंघन
सारंगढ़। नगर पालिका के द्वारा सारंगढ़ से बिलासपुर की ओर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बी पर साप्ताहिक बाजार के आगे, मुक्तिधाम के बाजू से व्यावसायी कांपलेक्स का निर्माण कर रही है । जो की राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक R.W./NH33023/19/99 DDOIII दिनांक 17 – 10 – 2003 के नक्शे के अनुसार R.W.O. 40 से 60 मीटर चौड़ाई बिल्डिंग लाइन निर्धारित है , का उल्लंघन करता हुआ स्पष्ट नजर आता है । साथ ही साथ यहां पर भी उल्लेखनिय है कि – सारंगढ़ विकास योजना 2031 जो कि – संचानालय नगर तथा ग्राम निवेश नया रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रकाशित है के अनुसार , उक्त मार्ग का सारंगढ़ बस स्टैंड तिराहा से बिलासपुर की ओर जाने वाली मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बी के रूप में चिन्हांकित किया है।
विदित हो कि – राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 40 मीटर की दूरी बाँएं एवं दाएं छोड़कर ही बिल्डिंग इत्यादि का निर्माण कार्य किया जा सकता है । परंतु उक्त व्यावसायिक कांपलेक्स का निर्माण कार्य सारंगढ़ नगर पालिका द्वारा राजमार्ग के मध्य से महज 50 से 60 फीट की दूरी पर ही कराया जा रहा है । जो कि – विधि विरुद्ध एवं न्याय संगत नहीं है । यहां यह भी उल्लेखनीय है की जब कोई आम जनता अपने भूमि को विवर्तन हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन करता है तब नियमानुसार इस भूमि से संबंधित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग , राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग रायगढ़ का प्रतिवेदन लिया जाता है , और जब अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा इस संदर्भ में क्लीन चिट दी जाती है तब कहीं जाकर संबंधित आम नागरिक का भूमि व्यपवर्टन हो पाता है । इस तरह से नगर पालिका सारंगढ़ जो की एक सक्षम बॉडी के रूप में संचालित होती है तथा उस पर शासन के द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों का पालन कराना एक नैतिक दायित्व बनता हैत्र। परंतु इस सक्षम बाड़ी नगर पालिका सारंगढ़ के द्वारा ही शासन द्वारा बनाए गए नए नियम एवं आदेश का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर वांछित 40 मीटर की दूरी छोड़कर व्यवसाई काम्पलेक्स का निर्माण नहीं कराते हुए मात्र मार्ग के मध्य से 50 से 60 फीट की दूरी पर ही शासन के नियम एवं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है , जो की पूर्णतः विधि विरुद्ध है ।
ज्ञातव्य है कि – यहां यह भी उल्लेखनीय हो कि – इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना की जा चुकी है परंतु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही उनके द्वारा नहीं किया गया है । इस संबंध में जब मीडिया की टीम ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी से संपर्क करना चाहा तो उनका फोन नहीं उठा । इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि – नगर पालिका सारंगढ़ में नगर पालिका के वर्तमान बॉडी द्वारा शासन की किसी भी नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं किया जाता। यह भी कि – शहर के भीतर बस स्टेशन की दुकान क्रमांक 13 की नीलामी 6:30 लाख में हो गई , और जिसे परिषद ने पास कर दिया । जबकि शहर के बाहर न्यायालय के सामने की दुकान 13 लाख रुपए में गई है जिस पर आज पर्यंत अधिकारियों ने अपनी नजर इनायत नहीं की है ।
गरीब लोगों पर जमकर टूटता है नगरपालिका का कहर विदित हो कि – नगर पालिका सारंगढ़ गरीब लोगों के लिए शासन द्वारा चलाया जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे बिल्डिंगों में जबरदस्त भर्राशाही कर खूब चर्चा बटोरी है । अगर आम आदमी 1 फीट की दूरी पर भी अपना दुकान या घर का छज्जा बाहर निकाल ले तो नगरपालिका जेसीबी लेकर दौड़ पड़ती है । चुकी यह कार्य नगर पालिका स्वयं कर रही है । इसलिए उसे एनएच सड़क की कोई परवाह नहीं।