सारंगढ़ से प्रकाशित दैनिक अखबार के संपादक की जमानत अर्जी खारिज

सारंगढ़ । स्थानीय नगर के ऊगाही संपादक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है । नगर से निकलने वाली एक अखबार के पत्रकार खिलाफ सारंगढ़ पुलिस में क्षेत्र के सरपंचों द्वारा ब्लेकमेल करते हुए अवैध उगाही करने की शिकायत राज्य शासन समेत रायगढ़ एस पी को देकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराया था । जिस पर पुलिस ने जांच उपरांत मामले को सही पाए जाने पर संपादक और उसके हॉकर के खिलाफ धारा 384-34के तहत मामला दर्ज कर लिया । जिसके बाद से दोनो आरोपी सारंगढ़ से फरार है । आरोपियों को गिरफ्तार करने सारंगढ़ पुलिस जगह-जगह छापामार कार्यवाही की पर आरोपीयों की पतासाजी नहीं हो पाई है । आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी के द्वारा सारंगढ़ एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन लगवाया गया था । जिसे माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश डी आर देवांगन ने खारिज कर दिया । विदित हो कि – वसूली की शिकायत होते ही पत्रकारिता नियमों के विपरीत पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए उक्त संपादक द्वारा क्षेत्र के मिडिया कर्मियों को लेकर नगरपालिका चौक में एक दिवसीय धरना भी दिया गया था । उसके बाद भी पुलिस ने उस पर मामला कायम कर दिया । पित पत्रकारिता करने वालों की करतूतें नाकाम रही । उक्त एक संपादक के चलते क्षेत्र की पत्रकारिता बदनाम हो रही है । संभवतह अपने ब्यवसाय के काली करतूतों को छिपाने के लिए पत्रकारिता करता है ।

Ram Kishore Dubey
Ram Kishore Dubey

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